प्राकृतिक आपदा के 5 प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को कुल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत
जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा एवं नैसर्गिक विपत्तियों से होने वाली जनहानि पर प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी के तहत प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु के 5 प्रकरणों में कलेक्टर रोहित व्यास द्वारा कुल 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
अपर कलेक्टर प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील मनोरा के ग्राम अंधला निवासी स्व. जोसेफ पिता स्व. अंधेरियस मिंज की 31 जुलाई 2025 को नाले के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक के निकटतम वैध वारिस उनके पुत्र सामृत मिंज को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील बागबहार के ग्राम मुड़ाबहला निवासी स्व. निखिल सिदार पिता फतेराम की 19 नवंबर 2025 को तालाब (डबरी) के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृतक के निकटतम वैध वारिस उनके पिता फतेराम को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसील पत्थलगांव के ग्राम पत्थलगांव निवासी स्व. राजवंती देवी साहू पति बिंदेश्वरी साहू की 4 नवंबर 2025 को नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका के निकटतम वैध वारिस उनके पति बिन्देश्वरी साहू को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
तहसील कांसाबेल के ग्राम बटईकेला निवासी स्व. दुर्याेधन राम पिता तेजगर राम की 1 अक्टूबर 2025 को ढोढ़ी कुएं के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृतक के निकटतम वैध वारिस उनकी पत्नी दिलासो बाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह तहसील कुनकुरी के ग्राम घटमुण्डा नवाटोली निवासी स्व. एल्ड्रिन एक्का पिता प्रबोध एक्का की 21 दिसंबर 2024 को आग में जलने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक के निकटतम वैध वारिस उनके पिता प्रबोध एक्का को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक जनहानि के प्रकरणों में प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूर्ण की जा रही है।

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