अवैध वनोपज लदे पिकअप के मालिक की खोज में जुटा वन विभाग, 2 माह पहले झक्कड़पुर से पुलिस ने किया था जब्त, विभाग शुरू करेगा राजसात करने की कार्यवाही
पत्थलगांव। 9 जनवरी 2026 को पुलिस थाना पत्थलगांव के द्वारा ग्राम झक्कड़पुर के पास एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक JH07E9090 जिसका चेचीस नं. MAIZN2GHKE1F50771 और इंजन नं 0302AB0300N में अवैध रूप से वनोपज 07 नग लट्ठा 3.131 घ मी. लदा हुआ पाया गया था। लावारिस अवस्था में पाये जाने पर पुलिस द्वारा जप्त कर वन परिक्षेत्रधिकारी पत्थलगांव को अग्रिम कार्यवाही हेतु हस्तांतरण कर दिया गया है। जिस पर वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा अज्ञात वन अपराध प्रकरण क्रमांक 21433/10 दिनांक 12.01.2026 पंजीबद्ध करते हुए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52(3) की उपधारा (5) के तहत धारा 69 तथा छत्तीसगढ़ (वनोपज) नियम 2001 की धारा 41 नियम 03 के तहत राजसात की कार्यवाही हेतु प्रकरण उपवनमंडलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुतत किया गया है, जो विचाराधीन है। विभाग का कहना है कि जिस किसी व्यक्ति / फर्म/ संस्थान जो उपरोक्त जप्तशुदा वाहन का गालिकाना हक रखता है या अन्य किसी प्रकार से हित रखता है वे समाचार प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर उप वनमण्डलाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर मालिकाना हक संबंधी अभिलेख सहित दावा प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं एक पक्षीय कार्यवाही किया जाकर जप्त वाहन को शासन पक्ष में राजसात करने हेतु आदेश पारित किया जावेगा।





