बरगी क्रूज हादसे में नया मोड़: कोर्ट ने चालक पर FIR के दिए आदेश, ‘अपराधिक मानव वध’ का मामला
जबलपुर जिला न्यायालय ने बरगी क्रूज हादसे पर कड़ा रुख अपनाते हुए क्रूज चालक सहित अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जेएमएफसी डी.पी. सूत्रकार ने बरगी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि दो दिनों के भीतर मामला दर्ज कर न्यायालय को सूचित किया जा
यह आदेश जल पर्यटन केंद्रों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, जहाँ सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाती है। छत्तीसगढ़ के सतरेंगा (कोरबा) या गंगरेल (धमतरी) जैसे क्रूज और बोटिंग पर्यटन स्थलों पर जाने वाले पर्यटकों के लिए यह खबर सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम है, क्योंकि यह संचालकों की जवाबदेही तय करती है।
लापरवाही पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
न्यायालय ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया की खबरों को आधार बनाते हुए कहा कि चालक ने क्रूज को लापरवाहीपूर्वक संचालित किया। आदेश में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि चालक क्रूज की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ था, फिर भी वह यात्रियों को डूबता छोड़कर स्वयं सुरक्षित निकल गया। कोर्ट ने इसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 और धारा 110 के तहत ‘अपराधिक मानव वध के प्रयास’ का मामला माना है।

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