103 किलो गांजा तस्करी के आरोपी वरूण सिंह को 15 साल का कठोर कारावास, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना, निरीक्षक प्रशांत राव आहेर की प्रभावी विवेचना और विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश पटेल की पैरवी रही अहम
रायगढ़, । गांजा की तस्करी के मामले में रायगढ़ पुलिस को न्यायालय में बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) रायगढ़ श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने गांजा तस्करी के आरोपी वरुण सिंह, निवासी बैकुंठपुर, जिला कोरिया को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी से आरोपी को यह सजा मिली है।
प्रकरण के अनुसार, दिनांक 10 सितंबर 2023 को थाना चक्रधरनगर पुलिस ने रायगढ़ के ग्राम नवापाली मुख्य मार्ग पर कार्रवाई करते हुए आरोपी वरुण सिंह पिता राणा प्रताप सिंह, उम्र 32 वर्ष, निवासी सीसीएल कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 12, बैकुंठपुर, जिला कोरिया को पकड़ा था। आरोपी के कब्जे से 20 पैकेट में रखा कुल 103.150 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया था। आरोपी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति अथवा प्राधिकार पत्र के गांजे का अवैध परिवहन कर रहा था। इस पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 452/2023 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।