*विकासखण्ड पत्थलगांव में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर चार दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न*

 

*विकासखण्ड पत्थलगांव में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 पर चार दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न*

पत्थलगांव। विकासखण्ड पत्थलगांव में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों, प्रक्रिया एवं आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के संबंध में चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान करना तथा जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके दायित्वों के प्रति जागरूक करना था।
प्रशिक्षण कार्यक्रम चार दिवसों में अलग-अलग विभागों के जनसूचना अधिकारियों के लिए अलग अलग दिवस आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों, हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों के प्राचार्यों तथा विकासखण्ड स्तर के जनसूचना अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स लिलाम्बर यादव तथा उत्तम प्रसाद के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया, लोक सूचना अधिकारी की भूमिका एवं जिम्मेदारियों, आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण, सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया, अपवाद की श्रेणी में आने वाली सूचनाओं तथा प्रथम अपील की प्रक्रिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
इसके साथ ही विभागीय अभिलेखों के उचित संधारण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने, नागरिकों को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराने तथा प्राप्त आवेदनों का विधिसम्मत एवं समयबद्ध निराकरण करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया गया, जिससे प्रतिभागियों को अपने विभागीय कार्यों में इनका प्रभावी क्रियान्वयन करने में सहायता मिल सके।
प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति अधिक सजग बनाते हुए प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सुशासन को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।